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धार

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ जिले के सभी असंगठित श्रमिकों को दिलाने के निर्देश।

Anil Jain

Chief Editor

धार –  भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने को ध्यान में रखते हुये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) पेंशन योजना लागू की गई हैं।  श्रम पदाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु तक के सभी असंगठित श्रमिकों जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से कम है योजना हेतु पात्र हैं। योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह  55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप में जमा करनी होगी। जितनी राशि प्रीमियम के रूप में श्रमिक जमा करेंगे, उतनी राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा करायी जावेगी। अर्थात 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वहन की जावेगी। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक / बीमित व्यक्ति को 3 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। योजना का संचालन जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा हैं। कोई भी इच्छुक श्रमिक नामांकन हेतु अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार कार्ड एवं बैंक खाता क्रमांक लेकर अपना नामांकन करा सकते है। प्रीमियम कर प्रथम किश्त श्रमिक की आयु वर्ग अनुसार  55 से 200 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर पर जमा कर नामांकन कराना होगा। आगामी माहों में प्रीमियम की किश्ते श्रमिक के बैंक खाते से स्वतः ही डेबिट हो जावेगी।
         उन्हें उन्होंने समस्त जनपदों के सीईओ एवं  मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत से अनुरोध किया है कि वे निकाय अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित कर निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर अधिक से अधिक पंजीयन करवाने की कार्यवाही करें।

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